मध्य प्रदेश में BEd डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अधीन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बीएड के आधार पर भर्ती किए गए 341 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद रद्द करने की बात कही गई है।
इस आदेश के अनुसार अगर किसी शिक्षक की योग्यता बीएड है और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिख दिया गया है तो ऐसे शिक्षक की नियुक्ति भी रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को सूची भी भेज दी गई है।
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 मई 2024 को आदेश दिया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले भर्ती हुए बीएड अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र होंगे। इसके बाद 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने फैसले में कहा था कि केवल बीटीसी या डीएलएड डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं कक्षा) को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। इस फैसले के अनुसार, बीएड डिग्री धारक लेवल-1 (पहली से पांचवीं कक्षा) में आवेदन नहीं कर सकते।
एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) की एक राजपत्र अधिसूचना जिसमें कहा गया था कि बी.एड डिग्री धारक लेवल-1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ में भी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। यह फैसला बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि अब उनकी नियुक्ति वैध नहीं होगी और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
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